5 दूध व्यापारियों पर 80 हजार का जुर्माना

shailendra gupta
शिवपुरी। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिले के 5 दूध विक्रेताओं की आकस्मिक जांच के सै पल लिए गए, जो अमानक स्तर के पाये जाने पर 80 हजार रूपए जुर्माना किया गया है।

अपर कलेक्टर दिनेश जैन के मुताबिक खाद्य सुरक्षा एवं प्रसंस्करण के दल द्वारा पंकज पुत्र सुरेश शर्मा निवासी शिवाजी नगर की बजरंग दूध डेयरी का दूध अमानक स्तर का पाये जाने पर 10 हजार रूपए, पंचम सिंह पुत्र खुमान सिंह गुर्जर निवासी पिपरोनिया शिवपुरी का दूध का सै पल अमानक पाये जाने पर 10 हजार रूपए, नीरज सेन पुत्र माखनलाल सेन शिवपुरी के दूध व दही का सै पल अमानक पाये जाने पर 25 हजार रूपए, चंदन पुत्र नारायण सिंह जाट निवासी बाकड़े हनुमान की जाट स्वीट सेंटर पर बर्फी का नमूना अमानक पाये जाने पर 25 हजार रूपए तथा नीरज पुत्र माखन सेन तहसील करैरा जिला शिवपुरी के ऑटो से पनीर का सै पल अमानक पाये जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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