शिवपुरी। मुख्य न्यायायिक मजिस्टे्रट श्रीमति प्रिया शर्मा ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए इस मामले में पूर्व विधायक माखनलाल राठौर व एक समाचार पत्र के सवांददाता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के आदेश दिया है।
फरियादी मानकचंद राठौर ने बताया कि 12 अगस्त 2013 को एक समाचार पत्र में उनके खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें प्रकाशित हुई थी। जब इस संबंध में संबंधित संवाददाता से जानकारी ली गई तो उसने बताया कि पूर्व विधायक माखनलाल राठौर ने बताया था कि मानकचंद राठौर समाज के सवा लाख रूपए खा गया है और दलाली करता है। इस पर से न्यायालय ने इस मामले में बीते 3 जून को पूर्व विधायक सहित संवाददाता के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए।
Social Plugin