हत्यारे भतीजे को आजीवन कारावास, दूसरे को एक वर्ष की सजा

shailendra gupta
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शिवपुरी। बैराड़ के गाजीगढ़ में विगत दिनों एक युवक की हत्या करने के आरोप में मृतक के दो भतीजों में से एक को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे को मारपीट के आरोप में एक वर्ष तक जेल में रहना होगा।

ग्राम गाजीगढ़ में रहने वाले हरिमोहन व हरकिशोर दोनो भाई 10 नवंबर 2012 को अपने घर में मौजूद सोजने के पेड़ से फली तोड़ रहे थे। इसी दौरान दोनो भाईयो के भतीजे मनीष व कमलकांत मौके पर आ गए और पेड़ से फली तोडऩे को लेकर चाचा व भतीजो में विवाद हो गया। इस दौरान दोनो भतीजों ने मिलकर अपने चाचा हरकिशोर की कुल्हाड़ी व लाठियों से इस कदर मारपीट कर दी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में हरकिशोर की मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में दोनो भतीजों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। आज शनिवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने जहां कमलकांत को हत का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं दूसरे भतीजे मनीष को मारपीट का दोषी मानते हुए उसे एक वर्ष की सजा सुनाई है।

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