पाण्डे ट्रेडिंग कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना

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शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण फैंसला सुनाते हुए पाण्डे ट्रेडिंग कंपनी पिछोर को 25 हजार रूपए क्षतिपूर्ति एवं 2500 रूपए प्रकरण व्यय प्रदान करने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार ग्राम अछरौनी निवासी राजू बुदेला ने पाण्डेय ट्रेडिंग कंपनी पिछोर से अपनी जीविकोपार्जन हेतु एक महिन्द्रा कंपनी का एक पिकअप वाहन क्रय किया था। जिसमें क्रय दिनांक से लगातार शिकायत आती रही। जिसकी बजह से आवेदक उसका उपयोग नहीं कर पाया पाण्डेय ट्रेंडिंग कंपनी के यहां पर शिकायत करने पर उसके द्वारा रायल ऑटो मोबाईल ग्वालियर एवं शिवपुरी भेजा गया।

यहां पर भी आवेदक की शिकायत का समाधान नहीं किया गया। उपभोक्ता को पुन: पाण्डेय ट्रेडिंग कंपनी के यहां शिकायत किये जाने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जिससे आवेदक राजू बुंदेला द्वारा अपने अभिभाषक दीपक गुप्ता के माध्यम से न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली गई। पाण्डेय ट्रेडिंग कंपनी एवं महिन्द्रा कंपनी को न्यायालय से नोटिस जारी किया गया परन्तु उसका कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही न्यायालय में उपस्थित हुआ जिससे न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा संपूर्ण प्रकरण का विचारण करने के उपरांत माना तथा विचारोपरांत न्यायालय उपभोक्ता फोरम के जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्याम बिहारी भार्गव सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा पाण्डे ट्रेडिंग कंपनी को आवेदक राजूृ बुेन्देला को सेवा में कमी के आधार पर 25 हजार रूपए क्षति पूर्ति तथा 2500 रूपए प्रकरण व्यय दिये जाने के आदेश दिये हैं।  

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