कृषि भूमि पर कब्जा करने वालों को सिविल जेल

shailendra gupta
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शिवपुरी। दूसरों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन स त है इसी क्रम में एक अहम फैसले में एसडीएम डीके जैन ने अपने फैसले में दूसरे की कृषि भूमि पर कब्जा करने वाल 6 आरोपियों को सिविल जेल भेजने के आदेश दिए हैं और जेल वारंट की तामील के लिए थाना प्रभारी को अधिकृत किया है। जिन आरोपियों के विरूद्ध जेल वारंट जारी किए गए हैं उनमें अमर सिंह पुत्र लालू जाटव, पप्पू जाटव पुत्र लालू जाटव, प्रकाश जाटव पुत्र लालू जाटव, लालू जाटव पुत्र किशनी जाटव, कल्याण पुत्र खचेरी जाटव, कैलाश पुत्र किशनी जाटव निवासी टोंका शामिल है।

मामले के अनुसार आवेदक रंधीर सिंह यादव पुत्र बाबूलाल यादव ने एसडीएम न्यायालय में आवेदन पर पेश कर कहा था कि ग्राम टोंका में उसके स्वामित्व की कृषि भूमि है। जिनके सर्वे नंबर 212, 214, 213, 215, 230, 231, 232 और 235 हैं। आवेदक के अनुसार उसने जमीन के सीमांकन के लिए तहसीलदार के यहां आवेदन किया और आवेदन के पश्चात उसके स्वामित्व की जमीन पर मुड्डियां गाड़ दी गईं, लेकिन आरोपीगणों ने मुड्डियां उखाड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया। 

कब्जा हटाने के लिए आवेदक रंधीर सिंह ने तहसीलदार के यहां आवेदन किया। तहसीलदार ने इस मामले में राजस्व निरीक्षक और पटवारी से रिपोर्ट मांगी जिन्होंने पुष्टि की कि आवेदक की जमीन पर अतिक्रामकों ने कब्जा किया है। इससे त्रस्त होकर कब्जा हटाने के लिए आवेदक ने एसडीएम न्यायालय में शिकायत की। एसडीएम न्यायालय ने शिकायत को प्रमाणिक पाते हुए भू राजस्व संहिता की धारा 250 (3) के अंतर्गत अतिक्रामकों को आदेश दिया कि वह 7 दिन के भीतर कब्जा हटाएं। न्यायालय ने आरोपियों पर जुर्माना भी आरोपित किया, लेकिन आरोपियों ने कब्जा नहीं हटाया तो न्यायालय ने जेल वारंट जारी कर उन्हें सिविल जेल भेजने के आदेश दिए।

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