शिवपुरी। भूमि शासकीय हो अथवा अशासकीय अतिक्रमण कारी जबरन भूमि पर कब्जा कर मालिकाना हक जताने लगते है। ऐसे ही एक न्यायालय में विचाराधीन एक प्रकरण में तहसीलदार शिवपुरी द्वारा अतिक्रमण कारियों से भूमि मुक्त कराकर भू स्वामी को सौंपने के आदेश दिये है साथ ही अवैध कब्जा करने की एवज में जुर्माना भी अधिरोपित किया है।
जानकारी के अनुसार श्याम कुमार पुत्र वैदेहीचरण, सुनन्दा पत्नि रामकुमार, रामकुमार पुत्र वैदेहीचरण पाराशर निवासी शिवपुरी, जिनकी ग्वालियर वायपास पर सर्वे क्र. 162, 163, 164, 165, 166, 167,168, 169, 170 की भूमि है। जिस पर आरोपी पुरूषोत्तम पुत्र कोमल सिंह परिहार, संजीव पुत्र पुरूषोत्तम परिहार द्वारा जबरन तहत प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया, उक्त भूमि की वर्तमान समय में कीमत 12000000 रूपए आंकी गई।
भूमि पर जबरन कब्जा करने के उक्त प्रकरण में तहसीलदार आरके पाण्डेय द्वारा अहम फैंसला देते हुए आदेश दिया है। आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 162 से 170 तक की भूमि को अतिक्रमण कारियों से मुक्त कराकर उसे भू स्वामी को सौंपा जाय। साथ ही 54,16,800 रूपए का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में धारा 147 के तहत कार्यवाही कर उक्त राशि की बसूली की जायेगी।
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