शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश करैरा एसएस परमार ने बुधवार को अप्राकृतिक सेक्स केे मामले में आरोपी को दस वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
उक्त घटना 23 जुलाई 2013 की शाम साढ़े सात बजे पुराना पावर हाउस मंदिर के पास की है। जब फरियादी नाबालिग लड़का घर से दुकान पर पैसा लेने जा रहा था तभी रास्ते में आरोपी अरविंद जाटव, उसे मिला। चूंकि अरविंद फरियादी के घर में पुताई कर चुका था, इसलिए वो लड़का उसे जानता था। आरोपी ने नाबालिग लड़के को एकांत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 377 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया था। न्यायाधीश श्री परमार ने पक्ष-विपक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया।
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