लोक सेवा केन्द्र करैरा के संचालक पर 500 रू. की पैनल्टी

शिवपुरी-लोक सेवा केन्द्र करैरा में आवेदक से राशि लेने के बाद त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तैयार करने वाले वैण्डर श्री योगेश गुप्ता पर कलेक्टर श्री आर.के.जैन द्वारा 500 रूपयें का नगद दण्ड अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि लोक सेवा अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र करैरा के संचालक, योगेश गुप्ता द्वारा खड़का पुत्र रामसिंह एवं हजारी पुत्र रामसिंह के आवेदन गंभीर त्रुटि के साथ तैयार कराऐ गए जिसके कारण आवेदकों का कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया जा सका। कलेक्टर श्री जैन द्वारा वैण्डर की उक्त गंभीर लापरवाही व कार्य के प्रति उदासीनता मानते हुए आर.पी.एफ. की कंडिका 8 के निर्देशानुसार श्री योगेश गुप्ता पर दो दिवस का 500 रूपयें नगद दण्ड लगाया गया है तथा भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना होने की चेवातनी भी दी गई हैं।