स्टाम्प शुल्क की चोरी रोकने हेतु पंजीयक को आकस्मिक जांच के अधिकार

शिवपुरी- जिले में स्टाम्प शुल्क की चोरी रोकने हेतु कलेक्टर आर.के.जैन ने जिला पंजीयक व सभी उप पंजीयकों को जिले के सभी लोक कार्यालयों, बैकों एवं वित्तदायी संस्थाओं के रजिस्टर पुस्तक अभिलेख की आकस्मिक जांच के अधिकारी प्रदान किए गए है।

कलेक्टर आर.के.जैन ने कहा कि इस आदेश के बाद जिला पंजीयक, शिवपुरी पूरे जिले के बैकों एवं लोक कार्यालयों तथा उप पंजीयक अपने जिले के सभी बैकों एवं लोक कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक लोक अधिकारी या कोई प्राधिकारी, बैक एवं वित्तदायी संस्था इन प्राधिकृत अधिकारियों को सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी फ ीस या प्रभार के बिना अपने परिसरों में प्रवेश करने देंगे तथा अपने रजिस्टरों, पुस्तकों, दस्तावेजों, कागजों, कार्यवाहियो आदि का निरीक्षण करने देगें और ऐसे टिप्पणी और उद्धरण लेने देगें जो वह आवश्यक समझें और यदि वह आवश्यक समझे तो उन्हें अभिग्रहित करने देगें तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में परिबद्व करने देगे। परन्तु ऐसा अभिग्रहण तब नहीं किया जावेगा, जब उनकी अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां/सत्य-प्रतियां दे दी जाती है, इस शर्त के साथ कि कार्यवाही के समय मांगे जाने पर मूल अभिलेख उनके कार्यालय/न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। निरीक्षण कार्य में सहयोग न करने पर संबंधित व्यक्ति, अधिकारी पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64(ग) के तहत 5 हजार रूपयें तक का जुर्माना किया जा सकता है।

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