न्यू इंण्डिया इंश्योरेंस के खिलाफ निर्णय

shailendra gupta
शिवपुरी। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता कृष्णपाल सिंह दांगी निवासी खरैह बीजरी को भैंस की बीमित राशि 30 हजार रूपये में से 25 प्रतिशत राशि की कटोत्तरी कर शेष क्षतिपूर्ति राशि अदा करे। बीमा कंपनी आवेदक को मानसिक रूप से हुई क्षति की पूर्ति हेतु 1500 रूपये और प्रकरण व्यय के 700 रूपये भी अदा करे। शिकायतकर्ता उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी द्वारा उसकी भैंस की मृत्यु हो जाने के बाद भी बीमित राशि भुगतान न किए जाने के कारण पहुंचा था। 

ग्राम खरैह बीजरी का रहने वाला कृपाल सिंह दांगी पुत्र तौफान सिंह दांगी ने दिनांक 2 सितम्बर 2010 को अपनी भैंस का बीमा दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी क्रमांक 3931 से कराया था। बीमा होने के बाद भैंस की बाढ़ के पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। लेकिन भैंस की मृत्यु होने के बाद क्षतिपूर्ति राशि कंपनी द्वारा आवेदन कृपाल सिंह को नहीं दी गई। 

जिससे आवेदक की ओर से एक शिकायती आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अभिभाषक अरूण शर्मा के माध्यम से लगाया जिसकी सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्य महाराज सिंह यादव और श्रीमती अंजू गुप्ता ने इस मामले में दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी को दोषी मानते हुए  कहा कि न्यू इण्डिय इंश्योरेंस कंपनी शिकायतकर्ता को बीमित राशि अदा करे। फोरम ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर इन सभी राशियों को अवधि के पश्चात भुगतान नहीं किया गया तो आवेदन प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत ब्याज की दज से अपना भुगतान प्राप्त करेगा। 
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