19 और 20 दिसम्बर को रहेगी शराब की दुकानें बंद

 शिवपुरी-मंडी निर्वाचन 2012 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन ने 20 दिसम्बर को मतदान को दृष्टिगत रखतें हुए 19 व 20 दिसम्बर को सभी शराब की दुकाने बंद रखने के निर्देश दिए।

म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, लोकशांति एवं प्रशासकीय व्यवस्था हेतु शिवपुरी जिले की मंडी समिति निर्वाचन 2005 के अंतर्गत होने वाले निर्वाचन 20 दिसम्बर हेतु मंडी क्षेत्रों में स्थित शराब की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकाने, एफ.एल.-3, एफ.एल.-6,7 एवं सी.एस.-1 बी तथा मद्य भाण्डागार 19 एवं 20 दिसम्बर को पूर्णत: बंद रखे जाकर मदिरा की ब्रिकी प्रतिबंधित की गई है।