गैर इरादतन हत्या पर आरोपी भाई को 7 वर्ष की सजा

shailendra gupta
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शिवपुरी। अब से तकरीबन एक वर्ष पूर्व कोलारस थाना क्षेत्र के ढकरौरा में निवासरत दो भाईयों के बीच घी-दूध खाने और बांटने को लेकर झगड़ा हो गया था और मारपीट में एक भाई बुरी तरह से चोटिल हो गया था जिसे उपचार को ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश ने आरोपी छोटे भाई को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसके विरुद्घ धारा 304 (1) क के तहत 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है और अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा।
लोक अभियोजन के अनुसार बरजोर गुर्जर निवासी ढकरौरा की बीती 19 सितम्बर 2011 की लाश पुलिस को मिली थी। इस मामले में गांव के चौकीदार बल्ला ने पुलिस को बताया कि बरजोर का विवाद उसके भाई रामचरण से दूध, घी खाने और बेचने को लेकर आपस में हो गया था जिसके चलते रामचरण ने गुस्से में आकर बरजोर पर लाठियों से वार कर दिए थे जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। 

बरजोर को वह उपचार के लिए जब शिवपुरी की ओर ग्राम बीजरी निवासी राजेन्द्र दांगी की जीप में बैठाकर शिवपुरी ला रहा था तो ग्राम सजाई के निकट उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने जांच-पड़ताल उपरांत आरोपी रामचरण पुत्र सिरनाम गुर्जर 52 वर्ष के विरुद्घ धारा 302 का मामला दर्ज किया था। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने शनिवार को आरोपी भाई के विरुद्घ धारा 304 (1) का अपराध मानते हुए उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और 7 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई। 

यही नहीं 2000 रुपए का अर्थदंड भी आरोपी युवक पर न्यायालय ने लगाया है जिसे न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव द्वारा की गई।
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