ग्रहमंत्री का रास्ता रोकने वाले कांग्रेसियों पर जुर्माना

shailendra gupta
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शिवपुरी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी कु. पदमा जाटव ने चक्काजाम के आरोप में दस कांगे्रस नेताओ को दोषी मानते हुए उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया है। कांग्रेस नेता हरवीर सिंह रघुवंशी, राकेश जैन आमोल, रविन्द्र शिवहरे, लक्ष्मीनारायण धाकड़, विजय शर्मा, इब्राहिम खान, के.एल.राय, राजेश यादव, मनोज अरोरा(टिन्नी), पर पांच-पांच सौ रूपये का अथर््ादण्ड आरोपित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी को एक -एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार सभी कांग्रेस नेताओं ने जुर्माना भर दिया है । लेकिन वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
अभियोजन के अनुसार 30 मार्च 2006 को शहर की कथित बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ कांगे्रस नेताओं ने गुना वाईपास पर चक्काजाम किया था। उनके चक्काजाम करने के कारण तत्कालीन गृहमंत्री नागेन्द्र सिंह के काफिले को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालाकि पुलिस ने चक्काजाम खुलवाने का प्रयास किया था। लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपीगणों के विरूद्ध भादावि की धारा 341, 174 और 149 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायलय में पेश किया था।
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