शिवपुरी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकांत शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नगर पंचायत करैरा की निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती रजनी कोमल साहू का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह निर्णय फरियादी चंदा पत्नी हरिशरण गोयल की याचिका का निराकरण करते हुए दिया। श्रीमती गोयल ने भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन न्यायाधीश ने उन्हें निर्वाचित घोषित करने की मांग को रद्द कर दिया।
माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में 25 हजार से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती, जबकि श्रीमती साहू ने जो निर्वाचन व्यय घोषित किया है वह 21 हजार 702 है। इसमें पोस्टर, टेम्पलेट का खर्च शामिल नहीं है। इसका व्यय भी चुनाव प्रचार व्यय में नहीं दर्शाया है अर्थात श्रीमती साहू ने इस राशि में व्यय किए जाने वाले खर्च को छुपाया है। यदि यह खर्च छुपाया नहीं जाता तो यह उपधारणा है कि निधारित राशि से अधिक व्यय श्रीमती रजनी कोमल साहू का होता। इस आधार पर माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय ने श्रीमती रजनी कोमल साहू के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया।
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