शिवपुरी. बैंक अभिभाषक जे.पी.शर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रहलाद पुत्र लक्खू जाटव निवासी ग्राम कबीरखेड़ी पोस्टर करमांजकलां द्वारा मध्य भारत ग्रामीण बैंक शाखा पुरानी शिवपुरी से टे्रक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण हेतु लिए गए कृषि ऋण की वसूली में ऋणी द्वारा बैंक को दिए गए चैक के बाउंस होने पर बैंक द्वारा उक्त ऋणी के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था।
जिसका निराकरण न्यायालय द्वारा 29 फरवरी को दिए गए फैसले में माननीय न्यायायल ने ऋणी प्रहलाद पुत्र लक्खू जाटव निवासी ग्राम कबीरखेड़ी पोस्टर करमांजकलां को 3 माह की सजा का सश्रम कारावास एवं 4 लाख 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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