टीव्हीएस डीलर वण्डर बाईक पर जुर्माना

शिवपुरी- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम शिवपुरी ने मोटरसाईकिल टी.व्ही.एस.स्टार सिटी आर.ई.एफ. फोर स्ट्रॉक के सेल सर्टिफिकेट व बिल में इंजन के नंबर में त्रुटि को सेवा में कमी मानकर अनावेदक क्रं.1 मैसर्स बण्डर बाईक ऑटो सेल्स आई.टी.बी.पी. के गेट नं.2 के सामने ए.बी.रोड शिवपुरी के विरूद्ध आदेश पारित कर आवेदक लक्ष्मण सिंह को 2 हजार रूपये छ: प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित दिलाया है।

उल्लेखनीय है कि आवेदक लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम ऊमरीकलां थाना भौंती परगना पिछोर ने दिनांक 16 मई 2007 को अनावेदक कं्र.1 मैसर्स बण्डर बाईक ऑटो सेल्स आपराधिक प्रकरण में दिनांक 29 मार्च 11 को उक्त मोटर साईकिल जब्त किये जाने पर बताया कि रजिस्ट्रेशन में इंजन का नंबर गलत है। तब आवेदक को पता चला कि डीलर ने वाहन के सेल सर्टिफिकेट व बिल इंजन के नंबर में एक शून्य (जीरो )कम लिखी है। इस कारण रजिस्टे्रशन में अंकित इंजिन के नंबर में गलती हुई है। आवेदक द्वारा मोटरसाईकिल के रजिस्टे्रशन में इंजन का नंबर सही कराने हेतु आरटीओ शिवपुरी के कार्यालय में शुल्क सहित आवेदन दिया, परन्तु उसके द्वारा विलम्ब किये जाने से आरटीओ को प्रकरण में पक्षकार अनोवदक क्रमांक 2 बनाया गया। डीलर व आरटीओ के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

आवेदक लक्ष्मण सिंह की ओर से रमेश मिश्रा एडवोकेट ने धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम शिवपुरी में शिकायत प्रस्तुत की है। फोरम ने आवेदक की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार कर अनावेदक क्रं.1 डीलर को सही इंजिन नंबर के संबंध में संशोधित सेल लेटर व बिल प्रदान कर एक माह के अंदर रजिस्ट्रेशन में इंजन का नंबर सही कराने में सहयोग करने व आवेदक को इस त्रुटि के कारण हुई मानसिक परेशानी व प्रकरण व्यय के रूप में क्रमश: 1500 व 500 कुल दो हजार रूपये अदा करें अन्यथा छ: प्रतिशत बार्षिक की दर से वसूली होने तक ब्याज भी आवेदक को देने का आदेश दिया है।