शिवपुरी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश धरमिन्दर सिंह ने अपने न्यायालय से सास, ससुर एवं पति को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है। भादवि की धारा 304 (ख)498, क में दस-दस वर्ष के कारावास के साथ 5-5 हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया है। न देने पर आठ-आठ माह का कारावास भुगतना होगा।
शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार ग्राम कदवाया थाना ईसागढ़ निवासी रेखा पुत्री नारायण कुशवाह की शादी चितारा निवासी लाखन पुत्र भगवान सिंह से तीन वर्ष पूर्व 20 जून 2006 को हुई थी शादी में घरेलू सामान आदि दिया था उस समय दहेज तय नहीं हुआ था।
शादी के बा द रेखा से ससुराल वाले ससुर भगवान सिंह, सास मुन्नी बाई, 50 हजार रूपए पिता से लाने के की बात कहकर प्रताडि़त करते थे। रेखा के पिता ने ससुराल वालों को समझाया किंतु वह नहीं माने 20 फरवरी 2011 को पिता को सूचना मिली की रेखा की संदिग्ध परिस्थितयों में शिवपुरी जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना बदरवास पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।

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