शिवपुरी,गोलीकाण्ड और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त मे

Lalit Mudgal
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शिवपुरी। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना सीमा में युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं सिरसौद थाना क्षेत्र में महिला की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की धारा में दर्ज अपराध के आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोनों मामलों में पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में संबंधित थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

मायापुर में गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार
मायापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैनी निवासी 24 वर्षीय रज्जो पुत्र अमोल केवट ने 31 अगस्त 2026 को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में उपचार के दौरान पुलिस को बताया था कि आरोपी नरेन्द्र केवट निवासी नयाखेड़ा तथा एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से 315 बोर के कट्टे से गोली चला दी।

गोली रज्जो के दाहिने पैर में घुटने के पास लगी, जिससे वह घायल हो गया और खून निकलने लगा। उपचार के दौरान मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने देहाती नालसी के बाद अपराध क्रमांक 165/26 में धारा 109(1), 296 एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी नरेन्द्र केवट पुत्र पप्पू केवट उम्र 22 साल निवासी नवलपुरा नयाखेड़ा, थाना भौंती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा राउंड और बिना नंबर की काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आरोपी को न्यायालय पिछोर में पेश किया गया।

सिरसौद में महिला की मौत के मामले में 24 घंटे में गिरफ्तारी
दूसरी कार्रवाई सिरसौद थाना क्षेत्र के ग्राम ठेहसुहारा में हुई। 31 अगस्त को रामस्वरूप धाकड़ निवासी ठेहसुहारा ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बहू संपत धाकड़ ने खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 28/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत कायम कर जांच शुरू की।

मर्ग जांच, पीएम रिपोर्ट और गवाहों के कथनों के आधार पर पुलिस को मृतक के पति दिलीप धाकड़ पुत्र रामस्वरूप धाकड़ निवासी ग्राम सुहारा के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला सामने आया। इसके बाद सिरसौद पुलिस ने अपराध क्रमांक 236/26 में धारा 108 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने एसडीओपी पोहरी आनंद राय और थाना प्रभारी सिरसौद को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप धाकड़ उम्र 33 वर्ष को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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