पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गेहलोत ने पीट-पीट कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार S अक्टूबर 2021 की सुबह करीब 4 बजे वीरेंद्र सिंह के पास फोन आया कि आपकी बेटी कुमकुम की तबीयत खराब है। उक्त सूचना पर जब वीरेन्द्रसिंह अपने भाई, बेटा और पत्नी के साथ ग्राम रिछाई पहुंचे। वहां कमरे के तिवारे में कुमकुम मृत अवस्था में मिली। उसके शरीर पर सिर, गले, कान, पीठ, पेट और शरीर में जगह-जगह चोटों के निशान थे।
मामले की शिकायत वीरेंद्र सिंह ने थाने में दर्ज कराई। उनका कहना था कि उसकी बेटी कुमकुम ने उसे बताया था कि उसका पति मोनू उर्फ देवेंद्र पुत्र बड़े राजा उम्र 33 साल निवासी ग्राम। ग्राम रिछाई, शराब पीकर आता है और मारपीट करता है, साथ ही उसे दहेज को लेकर भी प्रताड़ित करता है। पुलिस ने धारा धारा 302, 304-बी, 498-ए के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को । दहेज प्रताड़ना के आरोपों से दोष मुक्त कर दिया, लेकिन हत्या के आरोप में उसे आजीवन कारवास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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