Bandit Queen चंदा गडरिया सहित गिरोह के सभी सदस्यों को हत्या के प्रयास में 5-5 साल की सजा | karera, Shivpuri News

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। न्यायालय करैरा अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सैना ने चंदन गडरिया गिरोह की सदस्य डकैत चंदा गठरिया सहित मोहन सिंह, कल्लू, बलवीर, रामप्रकाश, नवल सिंह, चंदा गडरिया, मौजा एवं सुनील को हत्या के प्रयास में 5-5 साल का कठोर कारावास की सजा और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी धनीराम यादव एजीपी ने की। 

अभियोजन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी की सूचना पर 13 जनवरी 2016 को आमोलपठा रोड पर झाल नाले के पास जंगल में डकैत चंदन गडरिया का गिरोह के होने की सूचना मिली। सूचना पर अमोला थाना प्रभारी देवेंद्रसिंह कुशवाह व एसआई रविंद्र सिंह सिकरवार ने सरकारी वाहनों से मय फोर्स अलग-अलग पार्टियों का गठन कर एडी टीम के साथ रामपुर के जंगल में झाल नाले का घेराव किया। बदमाशों को ललकारा तो चंदन गड़रिया डकैत ने अपने चंदा गडरिया आदि 8 लोगों को पुलिस पर फायरिंग करने का इशारा कर दिया। 

आरोपियों ने पुलिस पार्टियों पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्म रक्षा में फायरिंग की। पुलिस ने तीन डकैत कल्लू, मोहन, बलवीर को दबोचा लिया। शेष चंदा गडरिया बाद में पकड़ी गई। गिरोह के डकैत सदस्यों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। 

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