बंटी गुर्जर का शस्त्र लाईसेंस निलंबित | Shivpuri News

शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत ग्राम निजामपुर, मगरौनी थाना नरवर निवासी बंटी उर्फ गोविंद गुर्जर पुत्र जबर सिंह गुर्जर द्वारा शस्त्र लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने से शस्त्र लायसेंस क्रमांक 70/2011/111/ डीएम शिवपुरी पर दर्ज शस्त्र लायसेंस की शस्त्र अनुज्ञप्ति पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।