शिवपुरी। शिवपुरी जिले के विक्रेता विलैया टैडर्स पिछोर, सेवा सह.मर्या.मल्हावनी पिछोर से प्राप्त विभिन्न कंपनियों के एसएसपी उर्वरक अमानक पाए जाने पर लाॅट एवं बेच नम्बर के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि आर.एस.शाक्यवार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमि. कोटा (राज.) कंपनी के उर्वरक एसएसपी के लाॅट नम्बर सीएमपी एवं बेच नम्बर 1310, एग्रो फाॅस लि.इंदौर कंपनी के उर्वरक एसएसपी के लाॅट नम्बर एवं बेच नम्बर 5504 एवं साधना फास्फेट एण्ड केमिकल लिमि. उदयपुर(राज.) द्वारा आईपीएल अन्नालाई चैन्नई कंपनी के उर्वरक एसएसपी के लाॅट नम्बर एवं बेच नम्बर पीएल-41 के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
उक्त कंपनियों के उर्वरक एसएसपी में प्रयोगशाला में विश्लेषण उपरांत निर्धारित तत्व से कम मात्रा में पाए जाने पर अमानक घोषित किए गए है।

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