शिवपुरी। माननीय जेएमएफसी शिवपुरी में बीते रोज एक चैक बाउंस के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में अभियुक्त की और से पैरवी एडबोकेट राधाबल्लभ शर्मा ने की।
अभियुक्त के अनुसार दीपक शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी राजपुरा रोड शिवपुरी ने माननीय जेएमएफसी महोदय शिवपुरी अभिषेक सक्सैना के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 25 नबवंर 2017 को 32 हजार रूपए नगदी अभिुक्त हीरालाल पुत्र प्रभुदयाल शास्त्री निवासी बैराड ने प्राप्त किया। इसके एवज में दो चैक 10 हजार रूपए और 22 हजार रूपए के भरकर दिए थे। जिसको परिवादी ने अपने खाता मध्यांचल बैंक कमलागंज में लगाया तो वह बाउंस हो गए।
इस मामले में अभियुक्त ने अपनी दलीलें देते हुए परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिए गए खाली चैक को अपनी ही लेखनी में लिखकर झूठा परिवाद प्रस्तुत किया है। इस तथ्य और दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अभियुक्त को ससम्मान बरी कर दिया।
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