हत्या के आरोपियो को आजीवन कारावास | SHIVPURI NEWS

करैरा। अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की न्यायालय में हत्या के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास व पांच आरोपितों को 5-5 साल की सजा व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। माधौसिंह कुशवाह ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई महेश कुशवाह 4 सितंबर 2011 को गाड़ी लेकर घर से निकला है और वह वापस नहीं लौटा। वहीं एक व्यक्ति ने फोन पर फिरौती की मांग भी की है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में आरोपित ओमजी गुर्जर, अरविंद गुर्जर, विनय गुर्जर, अजय गुर्जर, कमलसिंह गुर्जर, राघवेंद्र गुर्जर सभी निवासी बामरौन जिला दतिया को गिरफ्तार किया। 

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उन्होंने परिजनों की बीमारी का बहाना बनाकर जीप किराए से ले गए थे। यहां रास्ते में विनय गुर्जर ने ड्राइवर महेश की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ग्राम जालौन के जंगल में दफना दिया। 

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपित विनय गुर्जर को आजीवन कारावास व अरविंद गुर्जर, अजय गुर्जर, कमलसिंह गुर्जर, राघवेंद्र गुर्जर 5-5 साल की सजा व 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट धनीराम यादव ने की।