शिवपुरी। खबर शहर के जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से आ रही है। जहां एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर एवं सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने गांजा बैचने के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक गगन भार्गव ने की। अभियोजन के अनुसार तीन वर्ष पूर्व फिजीकल थाना क्षेत्र के खिन्नीनाका क्षेत्र में गांजा बैचते हुए प्रमेन्द्र उर्फ मुच्छड शाक्य उम्र 35 साल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां पुलिस ने इस मामले में सुनवाई करते हुए डीएल सोनिया ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी प्रमेन्द्र शाक्य को 5 साल की सजा सुनाई है।
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1/23/2019
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गांजा बेचने के अपराध में प्रमेन्द्र उर्फ मुच्छड शाक्य को पांच साल की जेल | Shivpuri News
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