शिवपुरी। खनियांधाना न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश सिंह चौहान ने तार फेंसिंग में करंट का तार लगाने वाले मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में पैरवी अभियोजन अधिकारी हरि बहादुर सिंह ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2013 को मृतक बलवंत सिंह आरोपी राम सिंह कुशवाह के खेत की मेढ़ से निकल रहा था, तभी आरोपी ने खेत पर लापरवाही पूर्वक करंट का तार खेत पर लगे तार फेंसिंग पर डाल रखा था।
मृतक बलवंत बारिश के कारण रास्ते में फिसला तो उन्होंने तार का सहारा लिया, जिससे बलवंत सिंह को करंट लगने से मौके पर ही मोत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने साक्षी धर्मेंद्र, सुरेश, कल्लू के कथन सुनने के बाद आरोपी यह फैंसला सुनाया गया।
लापरवाही बनी प्रकाश की मौत का कारण,एक साल की कैद
शिवपुरी। न्यायालय के जेएमएफसी न्यायाधीश ने ट्रक से टक्कर मारने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कारावास से दंडित किया है। मामले में पैरवी राजवीर सिंह यादव शासकीय अधिवक्ता ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2015 को फरियादी प्रमोद दिन के लगभग 11 बजे अपने आपे क्रमांक एमपी 33 आर 0622 से झांसी तिराहे से ग्राम खोकर जा रहा था तभी साथ में मंशू, शेलेंद्र, विक्रम, संतोष, गीतावली, प्रकाश सिंह बैठे थे और वाहन को संतोष चला रहा था तभी सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक यूपी 75 एम 0083 के चालक गौतम ने अपने वाहन को तेजी से चलाते हुए टक्कर मार दी।
जिससे प्रकाश उर्फ सूद की घटना स्थल पर मौत हो गई एव अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी चालक गौतम पुत्र रामसिंह को इस सजा का फैसला सुनाया।
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