शिवपुरी। आज न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार के न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपीगण कल्लू उर्फ कल्याण पुत्र प्रहलाद एवं मलखान सिंह पुत्र रामनिवास निवासी गण ग्राम ऊंची बरोद थाना बैराड़ को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1300-1300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक16 सिंतबर 2016 को रात्रि 9:30 बजे आरोपी गण कल्लू उर्फ कल्याण एवं मलखान सिंह ने ग्राम ऊंची बरोद अंतर्गत थाना बैराड़ में फरियादी औतार सिंह की उसके घर में घुसकर मारपीट कर दी थी। पुलिस थाना बैराड़ ने फरियादी औतार की रिपोर्ट पर से आरोपी गण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1300-1300 रुपए के अर्थदंड से आरोपी गण को दंडित किया।
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