जेसीबी से टक्कर मारने के आरोप में युवक को न्यायालय उठने तक की सजा | Shivpuri News

शिवपुरी। आज जेएमएफसी दिनेशसिंह राणा पिछोर ने एक मामले में जेसीबी से टक्कर मारने वाले चालक पर 1500 रुपए जुर्माने व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शेलेन्द्र शर्मा द्वारा की गई। 

अभियोजन के अनुसार 24 अक्टूबर 18 को फरियादी विपिन चौहान अपने पिता के साथ पिछोर से अपने गांव खडोय जा रहा था। तभी पीपल खेड़ा तिराहे के पास आरोपित चालक धर्मेन्द्र यादव ने अपनी जेसीबी को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी विपिन को टक्कर मार दी। जिससे फरियादी को चोट आई। मामले में फरियादी ने पुलिस थाना मायापुर में केस दर्ज करवाया। जहां पुलिस विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपित को सजा सुनाई गई।