शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम शिवपुरी ने बैंक एटीएम से राशि नहीं निकलने और खाते से काट लेने संबंधी मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है। बैंक द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराईं। इसलिए फोरम ने आदेश दिया है कि उपभोक्ता को बैंक 10 हजार रुपए ब्याज सहित अदा करे। यह फैसला फोरम के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे, सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा ने दिया है।
जानकारी के मुताबिक रईस मोहम्मद कुर्रेशी पुत्र रसीद मोहम्मद निवासी रहमत मस्जिद के पास जवाहर कॉलोनी शिवपुरी का एक्सिस बैंक में खाता है। रईस ने 31 दिसंबर 2014 को आईडीबीआई के एटीएम से दोपहर 3:10 बजे से 3:45 बजे तक 10 हजार रुपए निकालने का प्रयास किया। लेकिन एटीएम से राशि नहीं निकली, बल्कि पर्ची निकली। आधा घंटे बाद मोबाइल पर 10 हजार रुपए खाते से निकल जाने का मैसेज आया।
एटीएम रूम में लिखे टोल फ्री नंबर पर तुरंत फोन लगाकर शिकायत दर्ज कराई। ATM के पीछे लिखे नंबर पर फोन पर सूचना दी। आईडीबीआई बैंक अधिकारियों ने सात दिन बाद जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सात दिन बाद बैंक पहुंचे तो कहा गया कि दस हजार रुपए सफलतापूर्वक आहरित हुए हैं।
इसके बाद एक्सिस बैंक शाखा पहुंचने पर 14 दिन का आश्वासन मिला। इसके बाद भी राशि वापस नहीं हुई तो सिटी कोतवाली शिवपुरी में शिकायत की। सिटी कोतवाली टीआई ने 7 फरवरी को फुटेज मांगी। चूंकि फुटेज 90 दिन ही उपलब्ध रहती है। समय रहते फुटेज उपलब्ध नहीं कराने पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक की लापरवाही मानी और ब्याज सहित राशि वापस देने का आदेश दिया।


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