कोर्ट का निर्णय: आधार हाउसिंग फायनेंस कंपनी को वापस करनी होगी प्रोसेस फीस | SHIVPURI NEWS

0
शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा सेवा में कमी पाए जाने पर एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद आधार हाउंसिंग फाईनेंस पर प्रोसेस फीस और क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पैरवी उपभोक्ता के अभिभाषक अजय जैन और संजय कुशवाह द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी के अनुसार आवेदक योगेंद्र सिंह राजपूत ने भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार हाउंसिंग फाईनेंस कम्पनी के कार्यालय में सम्पर्क किया था। 

जहां प्रबंधक ने ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रोसेस फीस के रूप में 6 हजार रूपए का चैक लिया और चैक की राशि कम्पनी के खाते में भी चली गई। लेकिन  कम्पनी ने आवेदक को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई। जहां तक की उसके फाईनेंस के लिए कई अडंगें लगा दिए। इस पर उपभोक्ता ने अपने अभिभाषक की सहायता से जिला उपभोक्ता फोरम में केस लगाया। 

जहां न्यायाधीश गौरी शंकर दुबे और सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा द्वारा उभय पक्षों के जबाव सुनने के उपरांत कम्पनी को मय ब्याज के 6 हजार रूपए और मानसिक व दावा खर्च के लिए 2500 रूपए अदा करने के निर्देश दिए। 
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!