दो आदतन अपराधी जिला बदर, दो संबंधित थानों में देंगे अपनी उपस्थिति : Shivpuri News

शिवपुरी। विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवद्ध होने के कारण जिले के 02 आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिलाबदर की कार्यवाही और 02 आदतन अपराधियों को प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 

जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती गुप्ता द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत ग्राम मोहम्मदपुर थाना सुरवाया निवासी शेरा उर्फ शेर सिंह पुत्र रूपसिंह सिक्ख एवं ग्राम खांदी थाना सुभाषपुरा निवासी बंटी उर्फ रघुवीर पुत्र गजराज सिंह पमार को एक वर्ष की कालावधि के लिए शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश जारी कर निर्देश दिए है।

उक्त दोनों आद्यतन अपराधी प्रत्येक माह में निष्कासन अवधि में अपने निवास की स्पष्ट सूचना जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय शिवपुरी एवं संबंधित थाना प्रभारी जिला शिवपुरी को भेजेंगे। इसी प्रकार ग्राम गोपालपुर जिला शिवपुरी निवासी विजय जाटव पुत्र दौजा जाटव एवं ग्राम बामौरकलां थाना बामौरकलां निवासी नरेन्द्र पुत्र काशीराम कुशवाह को एक वर्ष तक की अवधि के लिए शिवपुरी जिले के संबंधित पुलिस थानों में प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए है।