शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2018 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, चुनाव प्रचार में लगे कार्यकर्ता जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं जिले के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 26 नवम्बर 2018 की शाम 5 बजे तक जिले अथवा संबंधित विधानसभा की सीमा छोडऩा अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
26 नवम्बर 2018 की शाम 05 बजे तक चुनाव प्रचार भी समाप्त किया जाएगा। जिसके तहत राजनैतिक दल, प्रत्याशी एवं समूह (दस व्यक्तियों से अधिक संख्या नहीं) में एकत्रित होकर मौन, जुलूस, जनसंपर्क, रैली नहीं निकाल सकेगें।
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