शिवपुरी। सरकारी स्कूलो में अध्ययनरत बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म घोटाले को उजागर करने के बाद विवादों में आए डीपीसी शिरोमणि दुबे का राज्य शासन के आदेश पर कलेक्टर शिवपुरी ने उनका ट्रांसफर दतिया कर दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीसी शिरोमणि दुबे की प्रतिनियुक्ति भी समाप्त कर दी थी। डीपीसी कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए पुन: डीपीसी के पद पर ज्वाईन करने के आदेश दिए।
जैसा कि विदित है कि डीपीसी शिरोमणि दुबे ने सितम्बर में क्लालिटी कंट्रोल समिति के सदस्य की हैसियत से सरकरी स्कूलो में अध्ययनरत छात्र-छात्राओ को घटिया स्तर की ड्रेस वितरण के मामले को उजागर किया था। इस मामले को उजागर करने पर वह विवादो में आ गए थे। इसके कलेक्टर शिल्पा। गुप्ता ने उन्हैं क्वालिटी कंट्रोल समिति से आउट कर दिया था।
इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने उनकी डीपीसी के पद पर प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर उनका स्थानातरण दतिया जिले में कर दिया था। इस मामले को लेकर डीपीसी शिरोमणि दुबे ने ग्वालियर हाईकोर्ट की शरण ली और वहां अपना पक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी प्रतिनियुक्ति राज्य शिक्षा केन्द्र द्धारा परीक्षा के माध्यम से की गई है।
इसके अलावा डीपीसी को क्वालिटी कंट्रोल की टीम से भी नियम विरुद्ध हटाया गया हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग व कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए ज्वाईन करने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के क्रम में सोमवार को शिरोमणि दुबे ने ज्वाईन करते हुए कलेक्टर शिल्पा गुप्ता को इसकी सूचना भिजवा दी हैं।
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