शिवपुरी।
जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले
में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 5 हजार रू का जुर्माना अदा
करने की सजा सुनाई हैं। मामले में पैरवी डीपीओ संजीव कुमार गुप्ता ने की।
अभियोजन
के मुताबिक बदरवास थाना अतंर्गत रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ 12
मई 2016 को एक युवक रामपाल जाटव ने शादी का झांसा दकेकर बलात्कार कर दिया
था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय
में पेश किया जिस पर से आरोपी को यह सजा हुई।
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