शिवपुरी। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अंतर्गत किसी भी आतिशबाजी की अस्थाई दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। दीपावली के त्यौहार पर अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदकों से आवेदन पत्र मय शुल्क के पुलिस अधीक्षक शिवपुरी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से जांच, अभिमत प्राप्त करने के उपरांत ही लायसेंस जारी किए जाएगें। नियमानुसार लायसेंस जारी किए जाने के पूर्व कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी से सूची का अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार चैहान ने बताया कि समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78-88 की शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसमंे आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियाँ का प्रयोग नहीं होगा।
यदि बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। जिससे प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाएगा।
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