प्रत्याशियों को स्वयं ही प्रकाशित कराने होंगे अपने अपराध: निर्वाचन आयोग

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शिवपुरी। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपने विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रपत्र सी-1 में भरकर देनी होगी। जिन प्रत्याशियों को राजनैतिक दल जो कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकिट देते है, वह प्रपत्र सी-2 में इन प्रत्याशियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देंगे। कलेक्टर शिल्पा गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वह प्रत्याशी जो कि संसद-राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे है, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज है और वह राजनीतिक दल जो कि इस प्रकार के प्रत्याशियों को टिकिट देते है, वह प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 में दी जाने वाली घोषणा कम से कम तीन अलग तारीखों पर, नाम वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से चुनाव के दो दिन पूर्व तक प्रकाशित कराएगें। 

यह घोषणा व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों और टेलीविजन पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित की जाएगी। ऐसे राजनैतिक दल प्रपत्र सी-2 में की घोषणा को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 के विवरण और संबंधित निर्देश रिटर्निंग ऑफिसर से भी प्राप्त किए जा सकते है। 

इसी प्रकार सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फार्म को भरना है और फार्म में चाहे गए समस्त विवरण भी दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रत्याशी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में बोल्ड अक्षरों में बयान किया जाना चाहिए। यदि प्रत्याशी किसी विशेष पार्टी की टिकिट पर चुनाव लड़ रहे है तो प्रत्याशी द्वारा पार्टी को उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दिया जाना चाहिए।
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