
इस मामले में आज पोहरी पुलिस ने उपनिरीक्षक संजीव पावर की शिकायत पर आरोपी पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे और उनके समर्थकों पर आई पी सी की धारा अप.क्रं.292/18 धारा-353,34 आईपीसी. एवं मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
यहाँ बता दे कि नरेंद्र बिरथरे बीजेपी के पोहरी विधानसभा से विधायक रहे है। इस बार भी नरेंद्र बिरथरे को टिकिट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
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