शैला अग्रवाल के अनाथ आश्रम में यौन उत्पीडन का शिकार पांच बालिकाओं को मिलेगी 2-2 लाख की राशि

शिवपुरी। म.प्र.अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय पीडि़त प्रतिकर समिति द्वारा संकुलता बालिका गृह शिवपुरी में बालिकाओं के साथ हुए लैंगिक दुराचार के प्रकरणों में पांच पीडि़त बालिकाओं को पीडि़त प्रतिकर राशि के रूप में 02-02 लाख रूपए आवंटित किए गए है। उक्त प्रकरणों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त राशि आवंटित की गई है। समिति में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी प्रमोद कुमार तथा सदस्य के रूप में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक हैं।

उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार एवं अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी प्रमोद कुमार द्वारा लैंगिक दुराचार के प्रकरण की जांच उपरांत प्रत्येक प्रकरण में दो-दो लाख रूपए की राशि आवंटित करने की कार्यवाही की गई है। 

विदित हो कि बीते लगभग दो वर्ष पूर्व शंकुतला परामर्श समिति की आड़ में चल रहे चकलाघर का तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने फर्दाफाश कर इस चकलाघर को कार्यवाही की जद में लिया था। इस मामले में सुनबाई करने हुए न्यायालय ने उक्त मामले की आरोपी एडवोकेट शैला अग्रवाल, प्रोफेसर केएन अग्रवाल के खिलाफ पांच आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके चलते आरोपी अभी जेल में है।