भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास,1 हजार का अर्थदंड

0
शिवपुरी। करैरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन की सजा और 1 हजार का अर्थदंड से दंडित किया हैं। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी धनीराम यादव द्वारा की गई की गई। FIR के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 6-7-2017 की शाम 6:30 बजे को रतन कुशवाह उसकी पत्नी जशोदा और पुत्र सत्येंद्र खेत पर थे रतन खेत में हल चला रहा था तभी उसका भाई आरोपी  चुन्नी खेत पर आया और रतन से बोला कि तू खेत में हल क्यों चला रहा है और गाली देने लगा जब रतन ने गाली देने से मना किया।

आरोपी  चुन्नी ने रतन के अंडकोष दबाकर नीचे पटक दिया और जान से मारने की नियत से उसके अंडकोष में लात मार दी व छाती पर बैठ कर छाती में लात घूंसे मारे इस कारण अस्पताल ले जाने की पूर्व रतन की मृत्यु हो गई। 

पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करते हुए, मामले के विचारण हैतु न्यायालय में पेश किया।माननीय न्यायाधीश मेें मामले के विचारण करते हुए अरोपी को उक्त हत्या का दोषी मानते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया हैं। 
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!