शिवपुरी में धारा 144 लागू, सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित

ग्वालियर। जिला प्रशासन ने ग्वालियर जिले में सभी लाइसेंस 11 सितंबर तक के लिए निलंबित कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार प्रदर्शन नहीं कर सकता। जज, प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शिवपुरी में धारा 144 लागू की गई है, जो 6 सितंबर तक रहेगी।