सिंध जलावर्धन योजना: दोशियान का टर्मिनेट रोकने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

0
शिवपुरी। शिवपुरी नगर के प्यासे कंठो की प्यास बुझाने वाली सिंध जलावर्धन योजना का काम कर रही दोशियान कंपनी को ग्वालियर हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है, कंपनी ने अपने टमिर्नेट के विरूद्व हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, कोर्ट ने उक्त पिटीशन को खारिज कर दिया हैं। विदित हो कि शिवपुरी नगर पालिका ने इस कंपनी को समय ओर गुणवत्ता पूर्वक काम ने करने पर एक विशेष सम्मेलन बुलाकर टर्मिनेट कर दिया था। 

नपाध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह ने बताया कि नपा ने बीते दिनों दोशियान को समय पर काम पूरा न करने के फेर में टर्मिनेट करने का परिषद में निर्णय लिया था। एक राय से लिए गए इस निर्णय के बाद जब दोशियान कोर्ट में टर्मीनेशन के विरुद्घ याचिका लगाकर आई थी, उस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश संजय यादव की डबल बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। 

नपा ने टर्मिनेशन के तत्काल बाद केविएट लगा दी थी। हालांकि दोशियान को तीन करोड की बैंक गारंटी देने वाली देना बैंक अहमदाबाद ने टर्मीनेशन के विरुद्घ अहमदाबाद कोर्ट की शरण ली है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है।
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!