नेशनल लोक अदालत 8 सितम्बर को

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी.कुमार के दिशा निर्देशन में 08 सितम्बर 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी के प्रकरण, मोटर दुर्घटना, दावा अधिकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सर्विस संबंधी प्रकरण, दूरसंचार, बीएसएनएल एवं न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 

साथ ही पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर से संबंधित ऐसे प्रकरण जो न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं हैं, का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे पक्षकार जो अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा से जानकारी प्राप्त कर सकते है।