शिवपुरी। रन्नौद क्षेत्र के कुसुवन गांव में जमीन संबंधी सरकारी दस्तावेजों में कूट रचना करने पर एसडीएम कोलारस ने पटवारी को निलंबित कर दिया। साथ ही नायब तहसीलदार रन्नौद को पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राम कुसुवन की नामांतरण पंजी क्रमांक 28 में 9 सितंबर 2013 को आदेश हुआ था जिसमें संजीव कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह और अजय सिंह पुत्र अरविंद सिंह यादव के नाम कुल 3ण्15 हेक्टेयर का बंटवारा तत्कालीन तहसीलदार बदरवास ने किया था।
बंटवारा स्वीकृति के बाद पटवारी मृगेन्द्र सिंह राजपूत ने उक्त पंजी में कूटरचना कर संजीव कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह यादव के नाम रकवा 1152 रकवा 3ण्31 हेक्टेयर के बंटवारे की प्रविष्टि अवैध रूप से अंकित कर सरकारी दस्तावेज में कूटरचना कर दी।
इस मामले में दोषी पाए जाने पर कोलारस एसडीएम प्रदीप तोमर ने पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय बदरवास रखा है। इसके अलावा नायब तहसीलदार रन्नौद को पटवारी के खिलाफ पुलिस थाने में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।