
त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन हेतु शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासकीय निगमों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्सट्रमेन्ट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के अंतर्गत मतदान के दिन जिलों के संबंधित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया गया है।
ये अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। दुकानों एवं वाणिज्यक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी एवं अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी एवं अवकाश दिया जाएगा।