
जानकारी के अनुसार अरविन्द जाटव उम्र 13 वर्ष के दाहिने पैर में आरोपी दशरथ जाटव और रमेश जाटव ने इंजेक्शन में कैरोसिन भरकर लगा दिया जिससे अरविन्द का पैर खराब हो गया। घटना के आरोपियों ने अरविन्द के पिता भगवत जाटव को धमकी देते हुए डरा दिया था कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।
आरोपियों की धमकी से पूरा परिवार भयभीत हो गया था और घटना की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई, लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बाद अरविन्द चलने फिरने लायक नहीं रहा तो परिजनों ने हिम्मत जुटाकर कल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 324, 294, 506, 34 के तहत कायमी कर ली।