शिवपुरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी डीएल सोनिया ने शनिवार को फैसले में दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति, सास-ससुर, जेठ व देवर सहित छह लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आंगन के लिए मृतिका ने पति से मिट्टी लाने के लिए कहा तो पति ने नाराज होकर मिट्टी का तेल डाल जिंदा जला दिया था। अभियोजन के मुताबिक 1 जनवरी 2011 को ममता रावत पत्नी रणवीर सिंह रावत निवासी ग्राम रिझारी में घर का आंगन लीप रही थी। ममता ने पति रणवीर से मिट्टी लाने के लिए तो गुस्से में आकर मिट्टी का तेल ले आया। ममता के शरीर पर तेल डालकर आग लगा दी। पास ही खड़े ससुरालीजन यह सब देखते रहे। गंभीर हालत में ममता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मायके पक्ष ने आरोप लगाया था कि ममता पर ससुरालीजन दहेज में बाइक व जमीन बंटवारे का दबाव बना रहे थे। घटना से एक दिन पूर्व भी उसकी मारपीट की थी। मामले में तेंदुआ थाना पुलिस ने आरोपी पति रणवीर, ससुर रोरीलाल, सास किंता बाई, जेठ धर्मवीर, देवर हरवीर व अमर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने धारा 498 ए में 3 साल और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 304बी में 7 साल की सजा व एक-एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 302 में आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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