बैराड़ पुलिस ने नहीं सुनी थी, कोर्ट ने दिया आदेश सर्रांफा व्यापारी पर होगी FIR

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बैराड़। जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ एक साल पूर्व छेड़छाड़ के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने मामला संज्ञान में लिया है। प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई कर दी है। जानकारी के अनुसार फरियादी महिला अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी सराफा व्यवसायी नारायण पुत्र बूटाराम सोनी घर में घुस आया और हाथ पकडक़र ले जाने लगा। पुलिस थाना बैराड़ से लेकर एसडीओपी पोहरी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 

महिला ने एडव्होकेट जेड अली के माध्यम से कोर्ट में प्राइवेट इस्तगासा दायर किया। जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी डीएल सोनिया ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए जेएमएफसी न्यायालय को निर्देशित किया। जिस पर जेएमएफसी कोर्ट में न्यायाधीश धीरज कुमार ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध संज्ञान में लेकर सुनवाई शुरू कर दी है। 
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