शिवपुरी। वर्ष 2018-19 के लिए लहसुन एवं प्याज भावांतर योजना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के तहत लहसुन एवं प्याज भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा क्रेता व्यापारी को विक्रय किए गए लहसुन, प्याज के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या 10 हजार रूपए जो भी कम हो, का क्रेता व्यापारी द्वारा आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यह निर्देश 05 जून से अधिसूचित मंडियों में प्याज, लहसुन के विक्रय से लागू होगा।लहसुन और प्याज के लिए भावांतर योजना में यह है निर्देश
6/04/2018
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शिवपुरी। वर्ष 2018-19 के लिए लहसुन एवं प्याज भावांतर योजना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के तहत लहसुन एवं प्याज भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा क्रेता व्यापारी को विक्रय किए गए लहसुन, प्याज के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या 10 हजार रूपए जो भी कम हो, का क्रेता व्यापारी द्वारा आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भुगतान किया जाना अनिवार्य है। यह निर्देश 05 जून से अधिसूचित मंडियों में प्याज, लहसुन के विक्रय से लागू होगा।
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