हत्या के 4 आरोपियो को उम्र कैद की सजा

0
शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश करैरा एके त्रिपाठी ने पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या के मामले में गुरुवार को चार आरोपी गिर्राज झाए दिनेश झाए राजू झा और लाला उर्फ हरीमोहन सिंह गुर्जर निवासी मगरौनी नरवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक 22 अक्टूबर 2015 की शाम 5 बजे दीपेंद्र राजपूत और माधौसिंह राजपूत मगरौनी बाजार में जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी गिर्राज दिनेशए राजू और लाल एकराय होकर पहुंच गए और लाठी ओर  लुहांगी से हमला बोल दिया। हमले में दीपेंद्र राजपूत की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 

जबकि माधौसिंह चोटें लगने से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट फरियादी माधौसिंह ने मगरौनी चौकी में दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 147, 148, 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। 

आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विवेचना में साक्ष्य जुटाने में प्रधान आरक्षक छोटेलाल कुशवाह की अहम भूमिका रही। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धनीराम यादव ने की।
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!