
उन्हें एसडीएम कार्यालय से अनुमति निरस्त करने का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें धारा 144 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से अभिमत के अनुसार उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पब्लिक पार्लियामेंट से जुड़े सदस्यों का कहना है कि देश के वर्तमान हालातों और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दृष्टि से वह प्रशासन की भावनाओं का सम्मान करते हुए तय समय सीमा से हटकर आगामी समय में उक्त सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे।